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बहन से छेड़छाड़ का बदला लेने की साजिश में युवक की हत्या, हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों की उम्रकैद बरकरार

बहन से छेड़छाड़ का बदला लेने की साजिश में युवक की हत्या, हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों की उम्रकैद बरकरार

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली जिले के चर्चित पोखन यादव हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने दोषियों द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला साक्ष्यों के आधार पर सही है।

 

मामले के अनुसार, आरोपी पोखन यादव से अपनी बहन के साथ हुई कथित छेड़छाड़ का बदला लेना चाहते थे। इसी रंजिश में उन्होंने साजिश रचकर पोखन की हत्या कर दी थी। जांच और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने हत्या के पीछे प्रतिशोध की मंशा और आरोपियों की संलिप्तता साबित की।

 

ट्रायल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को पर्याप्त मानते हुए अपील खारिज कर दी और सजा यथावत रखी।

 

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद तीनों दोषियों को अब उम्रकैद की सजा पूरी करनी होगी।

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