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अकादमिक ग्रेड पे की राह आसान, हाई कोर्ट ने 18 सहायक प्राध्यापकों की पात्रता जांच के दिए निर्देश

अकादमिक ग्रेड पे की राह आसान, हाई कोर्ट ने 18 सहायक प्राध्यापकों की पात्रता जांच के दिए निर्देश

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 18 सहायक प्राध्यापकों के अकादमिक ग्रेड पे से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को सहायक प्राध्यापकों की पात्रता की जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने को कहा है।

 

मामला अकादमिक ग्रेड पे का लाभ दिए जाने से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट के समक्ष दलील दी गई कि वे निर्धारित शैक्षणिक एवं सेवा संबंधी पात्रताओं को पूरा करते हैं, इसके बावजूद उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

 

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने संबंधित विभाग को 18 सहायक प्राध्यापकों के दावों और पात्रता का परीक्षण करने का निर्देश दिया। कोर्ट के निर्देश के बाद अब विभागीय स्तर पर रिकॉर्ड और निर्धारित मापदंडों के आधार पर पात्रता की जांच की जाएगी।

 

यदि जांच में संबंधित सहायक प्राध्यापक पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें नियमानुसार अकादमिक ग्रेड पे का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

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