Home / छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश / पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाकर हत्या की कोशिश, मुख्य आरोपित को 10 साल का सश्रम कारावास

पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाकर हत्या की कोशिश, मुख्य आरोपित को 10 साल का सश्रम कारावास

पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाकर हत्या की कोशिश, मुख्य आरोपित को 10 साल का सश्रम कारावास

 

सूरजपुर। जिले में प्रधान आरक्षक की पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या से जुड़े चर्चित मामले में न्यायालय ने पुलिसकर्मियों को कार से कुचलकर जान से मारने की कोशिश के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। फास्ट ट्रैक न्यायालय ने मुख्य आरोपित कुलदीप साहू को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं मामले में शामिल अन्य पांच आरोपितों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया गया।

 

पुलिस कर्मियों पर कार चढ़ाने का यह मामला 13 अक्टूबर 2024 की रात हुई घटनाओं से जुड़ा है। प्रधान आरक्षक उदय सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने कुल छह आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। आरोप था कि आरोपितों ने पुलिसकर्मियों को जान से मारने की नीयत से कार से कुचलने का प्रयास किया था।

 

मामले की सुनवाई सूरजपुर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक न्यायालय में हुई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर मुख्य आरोपित कुलदीप साहू को दोषी माना और उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

 

पांच आरोपित साक्ष्य के अभाव में बरी

 

इस मामले में रिंकू उर्फ फूल सिंह, चंद्रकांत चौधरी, आर्यन विश्वकर्मा, अशोक साहू और राजू साहू भी आरोपित बनाए गए थे। न्यायालय ने इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए जाने पर सभी को बरी कर दिया।

 

पुलिस पर हमले की कई घटनाएं

 

दोहरे हत्याकांड वाली रात आरोपितों द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ कई गंभीर घटनाओं को अंजाम देने के आरोप लगे थे। पुराने बस स्टैंड स्थित चौपाटी में आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर कथित रूप से खौलता तेल फेंककर हमला किया गया था। इसके बाद पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश का मामला सामने आया।

 

इसी दौरान आरोपितों की तलाश के दौरान लटोरी क्षेत्र में बिश्रामपुर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा पर फायरिंग का मामला भी सामने आया था। हालांकि इस मामले में कुलदीप साहू और सूरज साहू पर हत्या के प्रयास का आरोप न्यायालय में सिद्ध नहीं हो सका और दोनों को बरी कर दिया गया।

 

दोहरे हत्याकांड में चार आरोपित दोषी

 

इसी मामले से जुड़े प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी की हत्या के प्रकरण में भी न्यायालय ने मुख्य आरोपित कुलदीप साहू समेत चार आरोपितों को हत्या का दोषी माना है। दो आरोपितों को दोषमुक्त किया गया है। दोषी ठहराए गए चारों आरोपितों की सजा पर न्यायालय 8 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा।

 

इस पूरे प्रकरण में पुलिसकर्मियों पर हमला, फायरिंग और दोहरे हत्याकांड जैसी गंभीर घटनाएं शामिल थीं, जिनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक न्यायालय में की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

जाने आज का राशि फल