नाबालिग अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा बरकरार, हाई कोर्ट ने खारिज की अपील
बिलासपुर में नाबालिग के अपहरण और साजिश के मामले में दोषियों को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए आरोपियों की अपील खारिज कर दी। मामले में “बड़ी मां” समेत अन्य आरोपियों की भूमिका को कोर्ट ने गंभीर माना।
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान पर्याप्त हैं। जांच में यह साबित हुआ कि नाबालिग के अपहरण की साजिश सुनियोजित तरीके से रची गई थी। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में नरमी बरतना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने माना कि अपराध की प्रकृति गंभीर है और समाज पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही सभी आरोपियों की सजा यथावत रखी गई।










