पद भी गलत, नई जगह हेडमास्टर की सीट भी नहीं; हाई कोर्ट ने प्रधानाध्यापक का तबादला आदेश किया निरस्त
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक प्रधानाध्यापक के तबादले से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। मामले में विभागीय आदेश में पद का उल्लेख गलत तरीके से किया गया था। साथ ही जिस स्कूल में तबादला किया गया, वहां संबंधित पद की सीट भी उपलब्ध नहीं थी।
मामला प्रधानाध्यापक दूज बाई कंवर के तबादले से जुड़ा है। स्थानांतरण आदेश में उन्हें सहायक शिक्षक के रूप में दर्शाया गया था। इसके अलावा नई पदस्थापना वाली संस्था में प्रधानाध्यापक के पद की स्थिति भी आदेश से मेल नहीं खा रही थी।
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश में हुई इन विसंगतियों को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने आदेश को निरस्त करते हुए विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इस मामले ने विभागीय स्तर पर जारी होने वाले स्थानांतरण आदेशों में रिकॉर्ड और पदनाम की सही जानकारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी सामने ला दिया है।










