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रायपुर में 1.88 करोड़ रुपये के जेवरों की ठगी, नगर निगम कर्मचारी बनकर जीता भरोसा; एक महिला गिरफ्तार

रायपुर में 1.88 करोड़ रुपये के जेवरों की ठगी, नगर निगम कर्मचारी बनकर जीता भरोसा; एक महिला गिरफ्तार

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सराफा कारोबारी से करीब 1 करोड़ 88 लाख रुपये के सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले में कोतवाली पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला ने खुद को नगर निगम के आवास विभाग में कार्यरत बताकर कारोबारी का विश्वास जीता और अपनी साथी के साथ मिलकर लाखों रुपये के आभूषण हासिल किए। भुगतान के लिए दिए गए चेक पर गलत हस्ताक्षर पाए जाने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस दूसरी आरोपी महिला की तलाश कर रही है।

 

सदर बाजार की ज्वेलरी दुकान को बनाया निशाना

 

पुलिस के अनुसार, भाठागांव निवासी रिखब बरडिया की रायपुर के सदर बाजार में जैन मंदिर के सामने विधि ज्वेलर्स एंड बुलियन नाम से दुकान है। 24 अगस्त 2026 को किरण साहू नाम की महिला अपनी एक साथी के साथ दुकान पहुंची थी। उसने अपना परिचय नगर निगम के आवास विभाग में कार्यरत कर्मचारी के रूप में दिया। इससे कारोबारी को उस पर भरोसा हो गया।

 

पहले 37 लाख रुपये के जेवर खरीदे

 

शिकायत के मुताबिक, 24 अगस्त को दोनों महिलाओं ने दुकान से करीब 37 लाख रुपये के सोने के आभूषण खरीदे। इसके बदले 250 ग्राम सोने का बिस्कुट और सात लाख रुपये नकद दिए गए। इस लेन-देन के बाद करीब 15 लाख रुपये का भुगतान बाकी रह गया, जिसके लिए चेक दिया गया।

 

शुरुआती लेन-देन के बाद कारोबारी को लगा कि शेष राशि का भुगतान भी कर दिया जाएगा। इसी बीच दोनों महिलाएं दोबारा दुकान पहुंचीं।

 

दो दिन बाद 1.73 करोड़ रुपये के आभूषण ले गईं

 

26 अगस्त 2026 को दोनों महिलाएं फिर दुकान पहुंचीं और करीब 1 करोड़ 73 लाख 37 हजार 630 रुपये के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण लिए। इस लेन-देन के भुगतान के लिए एचडीएफसी बैंक का चेक दिया गया।

 

महिलाओं ने कारोबारी को भरोसा दिलाया कि वे दो-तीन दिन के भीतर सोने के बिस्कुट लाकर दे देंगी। ऐसा नहीं होने पर चेक बैंक में जमा कराने के लिए कहा गया। कारोबारी के अनुसार, दोनों लेन-देन की कुल रकम 1 करोड़ 88 लाख 37 हजार 630 रुपये थी।

 

गलत हस्ताक्षर के कारण अनादरित हुआ चेक

 

एक सितंबर को कारोबारी ने 15 लाख रुपये का चेक अपने बैंक खाते में जमा किया। हालांकि, चेक पर हस्ताक्षर गलत पाए जाने के कारण बैंक ने उसका भुगतान नहीं किया। इसके बाद कारोबारी ने किरण साहू से संपर्क कर बकाया रकम मांगी।

 

आरोप है कि महिला लगातार भुगतान का आश्वासन देती रही, लेकिन न तो बकाया राशि का भुगतान किया गया और न ही आभूषणों का हिसाब दिया गया। इसके बाद कारोबारी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई।

 

पुलिस की संयुक्त टीम ने की गिरफ्तारी

 

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली दीपक मिश्रा के नेतृत्व में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की।

 

पुलिस ने जांच और जुटाई गई जानकारी के आधार पर किरण साहू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिला की पहचान किरण साहू (28 वर्ष), पति गोपाल साहू, निवासी मजदूर नगर सरोरा, थाना उरला, रायपुर के रूप में हुई है।

 

दूसरी आरोपी की तलाश जारी

 

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान किरण साहू ने अपनी साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए आभूषणों के संबंध में पूछताछ कर रही है। मामले में शामिल दूसरी महिला अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

 

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठगी के आरोपों से जुड़े सभी तथ्यों, आभूषणों की बरामदगी और दूसरी आरोपी की भूमिका को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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