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राशन कार्ड के आधार पर ससुर को हक से वंचित नहीं कर सकती बीमा कंपनी: कोर्ट

राशन कार्ड के आधार पर ससुर को हक से वंचित नहीं कर सकती बीमा कंपनी: कोर्ट

 

रिपोर्ट के अनुसार, बिलासपुर में अदालत ने एक अहम फैसले में कहा है कि केवल राशन कार्ड में नाम नहीं होने के आधार पर बीमा कंपनी किसी बुजुर्ग ससुर को बीमा राशि के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पारिवारिक संबंध और आश्रित होने के अन्य प्रमाणों को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

 

मामले में बीमा कंपनी ने दावा खारिज करते हुए कहा था कि वृद्ध व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं है, इसलिए उन्हें लाभ नहीं दिया जा सकता। इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राशन कार्ड ही किसी व्यक्ति की पात्रता तय करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।

 

कोर्ट ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि सभी उपलब्ध दस्तावेजों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले पर दोबारा विचार किया जाए। फैसले को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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