436 करोड़ की FD के बदले संपत्ति छोड़ने से हाई कोर्ट का इनकार, DMF मामले में सख्त रुख
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास (DMF) फंड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने करीब 436 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने के बदले जब्त संपत्तियों को मुक्त करने की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान संपत्तियों को सुरक्षित रखने और जांच की प्रक्रिया को लेकर अदालत ने गंभीरता दिखाई। याचिकाकर्ता की ओर से संपत्तियों के बदले बड़ी राशि की FD प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे संपत्तियां रिलीज करने का आधार नहीं माना।
DMF फंड से जुड़े इस मामले में वित्तीय लेनदेन और कथित अनियमितताओं की जांच चल रही है। अदालत के रुख से स्पष्ट है कि मामले की जांच पूरी होने और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बीच संपत्तियों को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी।
हाई कोर्ट के इस फैसले को मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब संबंधित पक्षों को कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई का सामना करना होगा।










