गैंगरेप और अश्लील वीडियो मामले में मुख्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
बिलासपुर। मुंगेली जिले में मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से सामूहिक दुष्कर्म और उसका अश्लील वीडियो बनाने के चर्चित मामले में मुख्य आरोपी जलेश रात्रे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। जांच में सामने आए डिजिटल सबूतों और वीडियो सामग्री को महत्वपूर्ण मानते हुए अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।
यह मामला युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और घटना का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने से जुड़ा है। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्य आरोपी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी है और जांच एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही हैं।










