छत्तीसगढ़ RI भर्ती परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, एसएलपी खारिज
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों से राजस्व निरीक्षक (RI) पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित विभागीय भर्ती परीक्षा को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है, जिससे परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को वैधता मिल गई है।
याचिकाकर्ता धनंजय सिंह एवं अन्य अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। इससे पहले भी संबंधित मामले में राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आया था।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े चयन और पदोन्नति की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। फैसले को राज्य सरकार और चयनित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।











