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नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

 

जगदलपुर/कोंडागांव। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले जाने के मामले में कोंडागांव की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।

 

मामला पॉक्सो एक्ट से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। इसके बाद न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कारावास का फैसला सुनाया।

 

अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।

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