महादेव सट्टा ऐप केस: आरोपी नहीं होने पर भी बैंक खाता अनफ्रीज नहीं, कोर्ट ने याचिका खारिज
बिलासपुर कोर्ट ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि किसी बैंक खाते का संबंध संदिग्ध लेनदेन से पाया जाता है, तो केवल आरोपी न होने के आधार पर उसे अनफ्रीज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच का पूरा अधिकार है। ऐसे मामलों में बैंक खाते को फ्रीज करना जांच प्रक्रिया का हिस्सा होता है और केवल यह तर्क कि खाताधारक आरोपी नहीं है, खाते को तत्काल अनफ्रीज करने का आधार नहीं बन सकता।
कोर्ट के इस फैसले को महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जांच एजेंसियां लगातार ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क और उससे जुड़े आर्थिक लेनदेन की जांच कर रही हैं।










