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जमीन विवाद मामले में हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर को SDO की कार्यप्रणाली पर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश

जमीन विवाद मामले में हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर को SDO की कार्यप्रणाली पर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश

 

बिलासपुर। जांजगीर-चांपा जिले से जुड़े जमीन विवाद के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांजगीर-चांपा कलेक्टर को संबंधित एसडीओ के कामकाज को लेकर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं।

 

कोर्ट ने मामले में राजस्व अधिकारियों की भूमिका और कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करने पर जोर दिया है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर से एसडीओ की कार्यप्रणाली के संबंध में आवश्यक जानकारी लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

 

मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसमें प्रशासनिक स्तर पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई।

 

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब जांजगीर-चांपा जिला प्रशासन को एसडीओ के कार्यों और मामले में अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण लेना होगा। इसके बाद मामले की आगे की सुनवाई में प्रशासन का पक्ष सामने आएगा।

 

फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और कलेक्टर की रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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