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9 साल पहले मां की मौत के बाद नौकरी के लिए भटक रहे बेटे को हाईकोर्ट से राहत, 45 दिन में फैसला करने के निर्देश

9 साल पहले मां की मौत के बाद नौकरी के लिए भटक रहे बेटे को हाईकोर्ट से राहत, 45 दिन में फैसला करने के निर्देश

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राजनांदगांव नगर निगम के एक कर्मचारी के बेटे को राहत प्रदान की है। अदालत ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया है कि आवेदक की अनुकंपा नियुक्ति संबंधी लंबित मांग पर 45 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाए।

 

मामले में याचिकाकर्ता की मां की नौकरी के दौरान करीब नौ वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बेटे ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन लंबे समय तक उसके आवेदन पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। लगातार प्रयासों के बावजूद राहत नहीं मिलने पर उसने हाईकोर्ट की शरण ली।

 

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आवेदक का मामला लंबे समय से लंबित है। इस पर हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रशासन को निर्देश दिया कि नियमानुसार सभी पहलुओं की जांच कर 45 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लिया जाए।

 

हाईकोर्ट के इस आदेश से वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे याचिकाकर्ता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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