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पति की लापरवाही से पत्नी की मौत, कोर्ट ने बीमा कंपनी को 18 लाख रुपये देने का दिया आदेश

पति की लापरवाही से पत्नी की मौत, कोर्ट ने बीमा कंपनी को 18 लाख रुपये देने का दिया आदेश

 

बिलासपुर के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने एक अहम फैसले में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को मृत महिला के परिजनों को 18.03 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

 

जानकारी के अनुसार, मामला दिसंबर 2023 का है। दुर्घटना में महिला की मौत हो गई थी। जांच और सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि हादसा पति की लापरवाही के कारण हुआ था। इसके बाद मृतका के परिजनों ने मुआवजे के लिए दावा पेश किया था।

 

सुनवाई के बाद अधिकरण ने माना कि दुर्घटना में लापरवाही साबित होती है और पीड़ित परिवार मुआवजे का हकदार है। कोर्ट ने बीमा कंपनी को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी राशि जमा करने का आदेश दिया है।

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