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हॉर्टिकल्चर की डिग्री से कृषि अधिकारी पद पर नियुक्ति नहीं, हाई कोर्ट ने नई सूची बनाने के दिए आदेश

हॉर्टिकल्चर की डिग्री से कृषि अधिकारी पद पर नियुक्ति नहीं, हाई कोर्ट ने नई सूची बनाने के दिए आदेश

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सहायक संचालक (कृषि) के पदों पर भर्ती से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल हॉर्टिकल्चर (उद्यानिकी) में डिग्री होने के आधार पर अभ्यर्थी को कृषि अधिकारी के पद के लिए पात्र नहीं माना जा सकता।

 

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और संबंधित पद की पात्रता को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया की समीक्षा के निर्देश दिए। कोर्ट ने अधिकारियों को पात्र अभ्यर्थियों के आधार पर नई सूची तैयार करने का आदेश दिया है।

 

इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है, जिन्हें हॉर्टिकल्चर की डिग्री के आधार पर कृषि अधिकारी पद के लिए शामिल किया गया था। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब पात्रता नियमों के अनुरूप सूची दोबारा तैयार की जाएगी।

 

फैसले का असर: हाई कोर्ट के इस आदेश से भर्ती प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता की स्पष्टता आएगी और पद के लिए निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों के आधार पर नई सूची तैयार की जाएगी।

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