छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में एनालॉग पनीर (Analog Paneer) की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई और आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाजार में एनालॉग पनीर को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जांच के दौरान कई स्थानों पर ऐसा पनीर मिला, जो दूध के बजाय वनस्पति तेल, स्टार्च और अन्य सामग्री से तैयार किया गया था। ऐसे उत्पादों को सामान्य पनीर के रूप में बेचना उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।
सरकार के अनुसार, प्रतिबंध लागू होने के बाद राज्यभर में होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी और मिठाई दुकानों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।










