बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: उज्बेकिस्तान की दो महिलाओं को डिपोर्ट करने का रास्ता साफ
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उज्बेकिस्तान की दो महिला नागरिकों के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उनके डिपोर्टेशन (निर्वासन) का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि दोनों महिलाओं को जेल से निकालकर डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और उनकी भारत से वापसी (डिपोर्टेशन) की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि विदेशी नागरिकों को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना उचित नहीं है। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाना चाहिए और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर संबंधित देश भेजने की कार्रवाई की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद दोनों महिलाओं को डिटेंशन सेंटर स्थानांतरित कर उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया तेज किए जाने की संभावना है।










