Home / छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश / अश्लील सीडी कांड: भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, CBI कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

अश्लील सीडी कांड: भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, CBI कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

अश्लील सीडी कांड: भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, CBI कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अश्लील सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले में CBI की विशेष अदालत में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। 

 

भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सत्र न्यायालय ने CBI की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ दोबारा आरोप तय करने का रास्ता साफ किया था। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए CBI को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और तब तक निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। 

 

मामले की अगली सुनवाई सितंबर 2026 के पहले सप्ताह में होगी। हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय तक CBI की विशेष अदालत में भूपेश बघेल के खिलाफ आगे की कार्रवाई स्थगित रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

जाने आज का राशि फल