SECL में अनुकंपा नियुक्ति: अविवाहित बेटी के आवेदन पर प्राथमिकता से निर्णय लेने हाईकोर्ट का निर्देश
जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) को निर्देश दिया है कि मृत कर्मचारी की अविवाहित बेटी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन पर प्राथमिकता के आधार पर विचार कर नियमानुसार निर्णय लिया जाए।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया, लेकिन लंबे समय तक उस पर निर्णय नहीं लिया गया। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने SECL को आवेदन का शीघ्र परीक्षण कर नियमों के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब उचित नहीं है और पात्र आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी आधार पर संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता से प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए गए।










